मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने एक डेयरी मालिक की हत्या के मामले में तीन साल बाद सज़ा सुनाई है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो भाइयों सहित पांच व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बीते मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने यह फैसला सुनाया।
सरकारी वकील नीरज मलिक के बुधवार के बयान के अनुसार, अदालत ने आदिल और शाकिब (भाई) के साथ-साथ आरिफ, जुल्फिकार और जियाउल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया, जिसके परिणामस्वरूप सभी पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, प्रत्येक दोषी को 15,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।
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मलिक के अनुसार, डेयरी मालिक की 9 मई, 2021 को पूर्व की शत्रुता के कारण रसूलपुर गाँव में उनके प्रतिष्ठान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी , जो बुढ़ाना पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।