तीन तलाक कानून पास होने के बाद राजस्थान से पहली बाद ऐसा मामला सामने आया है। दरअसल, नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कुम्हारी गांव में तीन तलाक का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़िता ने इस बारे में एक परिवाद दिया है।
फोन कर पति ने पत्नी से कहा तलाक-तलाक-तलाक
पीड़िता द्वारा दिए गए शिकायत पत्र के अनुसार, पीड़िता की शादी 1 साल पहले 7 अगस्त 2020 को कुम्हारी के निवासी एक युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसे पति सहित ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों की ओर से प्रताड़ित किया जाने लगा था। मायके से रुपये लाने के लिए बार-बार उलाहना दिया जाता था।
दो जुलाई को सुबह 8 बजे पति सहित ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदारों ने मारपीट कर पीड़िता के जेवरात भी छीन कर घर से निकाल दिया और कहा कि जब दो लाख रुपये तुम्हारे और तुम्हारे पिता के पास देने के लिए हो तो वापस आना।
कुमारी गांव की रहने वाली 19 साल की मायरा पुत्री अलाबक्स का निकाह एक साल पहले 7 अगस्त 2020 को जाकिर हुसैन (19) निवासी कुमारी गांव से हुआ था। मायरा ने बताया कि शादी के दो माह बाद ही ससुराल वाले और पति उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। कम दहेज लाने पर ताना मारते और लगातार रुपयों की मांग करने लगे। मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
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मायरा के ससुर कासम, जेठानी फिरदौश, सास हाफीजा, जेठ शोएब और दो ननद नूरानी व बुशरा आए दिन उसे घर से बाहर निकाल देते। उसके मायके से रुपए लाने की मांग करते। परेशान होकर मायरा ने अपने पिता से 25 हजार नकद लाकर ससुराल वालों को दिए। इसके बाद थोड़े समय तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर उसे तंग करना शुरू कर दिया गया। अब कम से कम 2 लाख रुपयों की मांग करने लगे। मायरा ने रुपए लाने से मना कर दिया।
मारपीट कर घर से निकाला
मायरा के रुपए लाने से मना करने पर ससुराल वालों ने 2 जुलाई को उसके साथ मारपीट की। उसके सारे गहने छीनकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद से उसके पिता सहित पीहर पक्ष के लोग लगातार ससुराल वालों और पति को मनाते रहे, लेकिन दो लाख के बिना मायरा को घर में आने से साफ इनकार कर दिया गया। इस दौरान उसका शौहर जाकिर भी मुंबई चला गया।
फोन पर दे दिया तीन तलाक
जाकिर ने 9 दिन पहले मायरा को मुंबई से फोन कर कहा कि अगर वो रुपये लाकर नहीं देती है तो दूसरी लड़की से शादी कर लेगा। दूसरी शादी से दहेज ले लेगा। मायरा को फोन पर तीन बार तलाक, तलाक और तलाक बोल दिया। अब पीड़िता की शिकायत पर एसपी कार्यालय से सदर एसएचओ अंजू कुमारी को मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
तीन तलाक पर यह है कानून
देश में तीन बार तलाक बोलना अपराध है। इसके तहत आरोपी को तीन साल की सजा और जुर्माना लग सकता है। मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है।