लखनऊ। रोडवेज बसों में दिव्यांग यात्री आवेदन पत्र की रसीद दिखाकर बस में सफर नहीं कर सकेंगे। जब तक कि दिव्यांगता का प्रमाण पत्र साथ में न हो। इस संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक प्रबंधक ने सभी बस कंडक्टरों को आदेश दिया है कि दिव्यांगता के लिए किस गए आवेदक रसीद पर दिव्यांग यात्री बस में नि:शुल्क यात्रा के पात्र नहीं होंगे। ऐसे दिव्यांग यात्री बस में सफर करते पकड़े गए तो इसके जिम्मेदार बस कंडक्टर होंगे।
बीते दिनों इटावा डिपो की एक बस में दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गमन के आवेदन की प्राप्त रसीद पर यात्रा करते हुए पकड़ा गया था। तभी इस संबंध में एआरएम राजेश सिंह की ओर से जारी पत्र में निर्देश दिए गए कि रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा का पात्र दिव्यांग यात्री सीएमओ द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के दिखाने पर ही दिव्यांग यात्रियों को सफर कराए।