सुप्रीमकोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली। NEET परीक्षा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और एस वी एन भाटी के बेंच ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

साथ ही कोर्ट ने NTA को कहा कि वह नोटिस जारी करें और 8 जुलाई तक जवाब दें और लंबित याचिका के साथ टैग करें। फिलहाल कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। यह अर्जी 49 छात्रों और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए NEET मामले पर अलग-अलग हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। दरअसल NTA ने देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल छात्रा तन्मया समेत 20 छात्रों की तरफ से दाखिल याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। इन छात्रों ने पांच मई को हुई इस परीक्षा की जांच सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की।

नीट परीक्षा में 620 अंक से ज्यादा पाने वाले छात्रों की अकादमिक और फॉरेंसिक जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी के द्वारा कराए जाने का आदेश जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा में NEET की परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार और परीक्षा को करने वाली एजेंसियों को परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बरतने, पेपर लीक न होने और परीक्षा के दौरान गलत तरीकों के इस्तेमाल भविष्य न हों, इसके लिए उचित कदम उठाए जाने का निर्देश देने की भी मांग की गई। वहीं अन्य याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र कमेटी की मांग की है, अदालत ने फिलहाल कमेटी की बात नहीं मानी है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। इस एग्जाम में 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस एग्जाम में छात्रों को ज्यादा नंबर दिए जाने का आरोप लगा है। जिसकी वजह से रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों इस साल चॉपर बन गए हैं। जबकि पिछले साल सिर्फ 2 छात्र ही टॉपर रहे थे। छात्रों का आरोप है कि कई उम्मीदवारों के नंबरों को गलत तरीके से घटाया और बढ़ाया गया है, जिससे उनकी रैंक पर असर पड़ा है। वहीं छह केंद्रों पर परीक्षा में देरी की वजह से हुई समय की बर्बादी की भरपाई के लिए 1,500 से ज्यादा छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स भी जांच के दायरे में हैं।

नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने समय के नुकसान की बात कहकर 1500 से ज्यादा छात्रों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। दिसके बाद ये मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जिसके बाद अदालत ने ग्रेस मार्क्स वाले 1500 छात्रों के रिजल्ट को रद्द कर दिया था। जिसके बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA ने अदालत में दोबारा परीक्षा कराए जाने का विकल्प दिया था, सुप्रीम कोर्ट जिससे सहमत हो गई।

अब नीट 2024 री-एग्जाम 23 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होना है। जल्द ही इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। वहीं इसके नतूजे 30 जून को घोषित होंगे। NTA ने अपने पोस्ट में कहा, एनटीए ने 1563 उम्मीदवारों के लिए 23 जून 2024 को NEET UG एग्जाम 2024 को उन लोगों के लिए पुनः आयोजन करने का फैसला लिया, जिनको 5 मई 2024 को मूल रूप से निर्धारित परीक्षा के दौरान समय का नुकसान हुआ था।