कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कावड़ यात्रा को इजाजत देने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कदा रुख अख्तियार किया है। दरअसल, इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी की है। इस मामले को जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने संज्ञान में लिया। इस मामले की सुनवाई आगामी 16 जुलाई को की जाएगी।
योगी आदित्यनाथ ने जारी किये सख्त दिशा निर्देश
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एन कावड़ यात्रा निकालने को मंजूरी दे दी है। कोरोना संकट को देखते हुए कड़े निर्देश भी जारी किये हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन हो। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों को ध्यान में रखते ही कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि अधिकारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से बातचीत कर कांवड़ यात्रा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी लागू की जा सकती है।
सीएम योगी ने निर्देश जारी करने से पहले कावड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी और विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इसी के बाद उन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया।
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यूपी की योगी सरकार ने भले ही कावड़ यात्रा को अनुमति दे दी हो, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कावाद यात्रा पर रोक लगा लगा दी थी।