कोरोना महामारी (Coronavirus) की स्थिति को देखते हुए मुंबई (Mumbai) पुलिस ने गणेश उत्सव पर 10 सितंबर से शहर में धारा-144 लागू करने की घोषणा की है। यह निषेधाज्ञा 19 सितंबर तक जारी रहेगी और इस दौरान किसी को भी पब्लिक प्लेस पर भीड़ इकट्ठी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुंबई पुलिस ने लागू की धारा-144
मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के उपायुक्त एस चैतन्य की ओर से जारी बयान के मुताबिक निषेधाज्ञा के दौरान शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने कहा कि श्रद्धालुओं को शहर में लगने वाले गणेश पंडालों में जाने की भी इजाजत नहीं होगी।
BMC ने भी जारी की गाइडलाइन
शहर में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए BMC ने भी सार्वजनिक गणपति पंडालों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। BMC की नई गाइडलाइन के मुताबिक गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय 10 से अधिक लोग मौजूद नहीं होंगे। वहीं घर में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय अधिकतम 5 लोग ही मौजूद रहेंगे।
नई गाइडलाइन के अनुसार गणेशोत्व में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। इसके साथ ही शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा। जो भी लोग गणेशोत्सव के विसर्जन में शामिल होने के लिए उन्हीं लोगों को इजाजत मिलेगी, जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके होंगे।
कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों के लिए नियम
जिन इलाकों को BMC कंटेनमेंट जोन घोषित कर चुकी है। वहां के लोगों को केवल अपने परिसर में गणपति का विसर्जन करना होगा या इसे स्थगित करना होगा। BMC ने इस बार गणपति की मूर्तियों की ऊंचाई भी तय कर दी है। घर में स्थापित किए जाने वाले गणपति की मूर्तियों की ऊंचाई दो फुट और सार्वजनिक मंडलों के लिए चार फुट तक सीमित कर दी है।
प्रदेश सरकार जारी कर चुकी है सर्कुलर
बताते चलें कि महाराष्ट्र का गृह विभाग बुधवार को कोरोना संक्रमण (Coronavirus) रोकने के लिए लोगों के पंडालों में जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर चुका है। इससे पहले बुधवार को मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 530 नए मामले सामने आए थे।
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