अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट (Mumbai Sessions Court) ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट यह साफ कर दिया है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो जाएगी और राणा दंपत्ति को फिर से जेल जाना पड़ेगा. बता दें कि राणा दंपत्ति की ओर से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान के बाद जमकर हंगामा हुआ था. इसके बाद दोनों को हिरासत में लेने के बाद 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था.
इन शर्तों के साथ नवनीत और रवि राणा को मिली जमानत
1. मुंबई सेशंस कोर्ट (Mumbai Sessions Court) ने नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति रवि राणा (Ravi Rana) को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है.
2. कोर्ट ने कहा कि दोनों ने दोबारा ऐसा किया यानी जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
3. कोर्ट ने कहा कि नवनीत और रवि इस मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं कर सकते.
4. इसके साथ राणा दंपति को जांच में सहयोग करना होगा.
5. राणा दंपत्ति किसी गवाह को प्रभावित करते है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो भी उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
6. इसके अलावा पुलिस जब पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें हाजिर होना होगा. हालांकि इसके लिए पुलिस उन्हें 24 घंटे का समय देगी और उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा.
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राणा दंपत्ति ने की थी हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा
बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, हालांकि राणा दंपत्ति ने बाद में हनुमान चालीसा पाठ करने की योजना को रद्द कर दिया था. शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया था.