राज्यसभा ने सोमवार को अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को पारित कर दिया। इसके तहत अंतर्देशीय पोत के देशभर में आवागमन के लिए एक समान नियामक ढांचा तैयार होगा। आज राज्यसभा में पारित होने से विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई ।
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने बताया कि इससे सस्ता और सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित होगा और जीवन व मालवाहक जहाज दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
विधेयक अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 का स्थान लेगा। लोकसभा ने पिछले सप्ताह इसे पारित कर दिया था।
विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया और इस दौरान पेगासस, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर विपक्ष की ओर से सदन में हंगामा जारी रहा। इस दौरान विधेयक पर मत विभाजन की मांग की गई लेकिन उपसभापति हरिवंश ने उसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हंगामा कर रहे विपक्षी नेताओं को पहले वापस अपनी सीट पर जाना चाहिए।
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अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विधेयक अंतर्देशीय जहाजों, उनके निर्माण, सर्वेक्षण, पंजीकरण, मैनिंग, नेविगेशन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए है।