महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले के तीनों आरोपितों को सात दिन की कस्टडी रिमांड में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है। सोमवार दोपहर सीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश हरेन्द्र नाथ ने सीबीआई की याचिका पर यह फैसला दिया है। तीनों आरोपितों की कस्टडी रिमांड 28 सितम्बर की सुबह नौ बजे से 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक के लिए मंजूर की गई है।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई
केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मुख्य जांच अधिकारी केएस नेगी ने रविवार की शाम दस दिन कस्टडी रिमांड के लिए याचिका दाखिल की थी। सीजेएम कोर्ट में सीबीआई की ओर से दखिल याचिका की सुनवाई सोमवार दोपहर हुई। मामले में गिरफ्तार महंत आनन्द गिरी समेत तीनों आरोपितों के अधिवक्ता विजय द्विवेदी और सुधीर श्रीवास्तव ने विरोध दर्ज कराया। सीबीआई और पुलिस की ओर से अधिवक्ताओं की ददीलों को सुनने के बाद सात दिन की रिमांड मंजूर की।
न्यायालय ने सीबीआई को तीनों आरोपितों के कब्जे से बरामद इलेक्ट्रनिक्स सामान की जांच और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए भी अनुमति दी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की टीम स्व. महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले के मुख्य आरोपित स्वामी आनन्द गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी रहे आद्या तिवारी और पुजारी के बेटे संदीप तिवारी को कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े कुछ साक्ष्य जुटाएगी।
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महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद तीनों आरोपितों को गिरफ्तार करके पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया था जहां से न्यायालय ने तीनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साधु-संतों की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की संस्तुति के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रविवार और सोमवार को सीबीआई ने सीएफएसएल के फारेंसिक एक्सपर्ट टीम के साथ क्राइम सीन रिक्रिएशन एवं पूरे मठ की फोटो ग्राफी एवं वीडियो ग्राफी की।