उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसक घटना की जांच कर रही एसआईटी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सोमवार को कोर्ट ने एसआईटी की मांग कि खारिज करते हुए इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। एसआईटी ने आशीष मिश्र के 14 दिन के रिमांड की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने पूछताछ के लिए केवल तीन दिन का ही समय दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

मामले की गहनता से जांच कर रही एसआईटी
दरअसल, लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्र की सुनवाई सोमवार को हुई। यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। सुनवाई के दौरान एसआईटी ने अदालत से आशीष मिश्र की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की। इस दौरान एसआईटी ने कहा कि कि पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा सहयोग नहीं कर रहा था। इसी वजह से एसआईटी आशीष को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है।
एसआईटी ने बताया कि फिलहाल आशीष के मोबाइल की जांच कराई जा रही है। पुलिस देख रही है कि इसमें से कोई डाटा या डिटेल से छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। इसके अलावा आशीष की राइफल की भी फारेंसिंक जांच कराई जा रही है। पुलिस ने मौके से जली हुई थार कार से दो मिस कारतूस बरामद किए थे। अब उन कारतूसों के असलहे की तलाश पुलिस कर रही है। राइफल की फारेंसिक जांच में मालूम चलेगा कि इसका कब से प्रयोग नहीं हुआ।
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आपको बता दें कि एसआईटी द्वारा जारी किये गए दूसरे समन के बाद बीते शनिवार को केंद्रीय मंत्री आशीष मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र हाजिर हुए थे। 12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद शनिवार रात को ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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