दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली दिल्ली शराब कारोबारी संघ की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट में दायर की गई कई याचिकाएं
हाईकोर्ट में याचिका में नई आबकारी नीति के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में विभाजित किया गया है जबकि इन 32 जोन में केवल 16 लाइसेंस धारक ही होंगे, जिनके द्वारा संचालन किया जा सकेगा। याचिका में कहा गया है कि इससे कुछ खास लोगों का ही इस व्यवसाय पर एकाधिकार हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि नई आबकारी नीति के कई प्रावधानों को लेकर अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। दिल्ली कंज्यूमर को-आपरेटिव होलसेल स्टोर कर्मचारी यूनियन ने नई आबकारी नीति में सरकार की अधिग्रहित कंपनी या सोसायटी को शराब के खुदरा व्यापार का लाइसेंस नहीं देने के प्रावधान को चुनौती दी है। इस याचिका पर हाईकोर्ट नोटिस जारी कर चुका है।
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पिछली 28 जुलाई को हाईकोर्ट ने आबकारी नीति में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिकाओं में दिल्ली सरकार की ओर से पिछले 28 जून को जारी ई-टेंडर नोटिस को वापस लेने की भी मांग की गई है।