उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री से होम डिलीवरी की अनुमति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह राज्य सरकार का नीतिगत मसला है। कोर्ट ने कहा फिलहाल शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती।
शराब की ऑनलाइन बिक्री के लिए दायर की गई थी याचिका
अधिवक्ता याची गोपाल कृष्ण पांडेय का कहना था कि शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी से राजस्व में बढ़ोतरी होगी और सीनियर सिटिजन व ऐसे लोगों को सुविधा होगी जो दुकान पर जाकर शराब खरीदने में झिझकते हैं।
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कोर्ट ने कहा कि याची ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतर कारणों से ऑनलाइन बिक्री की मांग की है। यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने दिया है।