टेरर फंडिंग के आरोपी सलीम को लेकर हाईकोर्ट सख्त, निचली अदालत को दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हवाला कारोबार के जरिये टेरर फंडिंग के आरोपित मोहम्मद सलीम की लंबित जमानत याचिका की सुनवाई जल्द पूरी करे। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

सलीम वर्ष 2018 से जेल में हैं बंद

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील तनवीर अहमद मीर और प्रभाव राली ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट में पिछली 4 फरवरी से जमानत याचिका लंबित है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पिछले 27 मई को पटियाला हाउस कोर्ट के जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का आदेश दिया था इसके बावजूद ये याचिका अभी तक लंबित है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में दस्तावेजों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए इस पर केवल फिजिकल सुनवाई ही हो सकती है, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये नहीं। हाई कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट के इस रुख से सहमत नहीं था। हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को निर्देश दिया कि वो अगली सुनवाई के दिन हर हाल में सुनवाई करें।

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आरोपित मोहम्मद सलीम 26 सितंबर, 2018 से जेल में बंद है। उसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उस पर यूएपीए की धाराएं लगी हैं। उस पर आरोप है कि उसने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिये फंडिंग की। आरोपित के पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, जहां से फंडिंग हुई।