सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर चार अगस्त को सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया। साथ ही, गुजरात राज्य को भी नोटिस जारी करके इस मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है। पूर्णेश मोदी ने अपना जवाब देने के लिए 21 दिन का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी।
आपको बता दे, गुजरात हाईकोर्ट ने पहले ही राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने की मंजूरी दे दी है और चार अगस्त को नए तरीके से सुनवाई करने का फैसला किया है।
राहुल गांधी की याचिका के अनुसार, उन्हें गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई थी, जिससे उनकी स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, विचार और बयान की आज़ादी को खतरा हो गया था। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी।
यह मामला मोदी सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी से जुड़ा है, जिसे राहुल गांधी ने मानहानि के आरोप में लगाया था। सुप्रीम कोर्ट अब चार अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगा, जिसमें मामले की सजाएं निर्धारित की जा सकती हैं।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा ने इस मामले को सुना, और इसके बाद राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। इससे पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका की मांग की थी, जिसमें उन्होंने अपने स्वतंत्रता के अधिकार को संज्ञेय बताया था।