ग़ज़ियाबाद। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत अवैध निर्माण पर सतत् निगरानी हेतु प्रवर्तन जोन-8 के प्रभारी लवकेश कुमार द्वारा 07.08.2024 को जोन का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान (1) भूखण्ड संख्या बी-92, एस.एल.एफ. वेद विहार, लोनी पर अली जान द्वारा सेट बैक में किये गये निर्माण, (2) भूखण्ड संख्या सी-1/50, डी.एल.एफ., अंकुर विहार, लोनी पर विकास पारासर द्वारा छत पर किये गये अतिरिक्त निर्माण, (3) भूखण्ड संख्या 209 व 210 में लगभग 10000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इरफान व कोकब मास्टर द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग, (4) जावेद द्वारा गढ़ी कटैया रामेश्वर पार्क एक्सटेंशन के पास पूर्व में की गयी अवैध प्लाटिंग व (5) खसरा संख्या 449 व 452, ग्राम-सादुल्लाबाद, लोनी पर राधेश्याम भाटी पुत्र शमी भाटी द्वारा द्वारा पूर्व में की गयी अवैध प्लाटिंग/कॉलोनी को विधिवत् ध्वस्त किया गया।
ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए निर्देश दिये गये कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई कार्य न कराया जाये तथा जोन से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा सुपरवाईजर स्टाफ को निर्देशित किया गया कि सतत् निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अवैध निर्माण पुनः प्रारम्भ न होने पाये। प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण/विकास कार्य के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्यवाहियां जारी रहेंगी।
तत्क्रम में निर्माणकर्ताओं/विकासकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि गाजियाबाद़ विकास प्राधिकरण क्षेत्रार्न्तगत भूमि पर विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण किया जाये। इसके साथ ही आम जनमानस को भी सूचित किया जाता है कि किसी भी वादग्रस्त/विवादित निर्माण में भवनों का क्रय-विक्रय न करें।