वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR filing) करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last date) 31 जुलाई 2023 है. भारत में बहुत कम लोग ही आयकर के दायरे में आते हैं. इसलिए यहां आईटीआर रिटर्न दाखिल करने वालों की सख्या कम ही है. जिन लोगों की सालाना इनकम टैक्स दायरे में नहीं आती, वो भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. रिटर्न भरने में कोई नुकसान नहीं है. आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे फायदे ही होते हैं. लेकिन, इनकी जानकारी न होने के कारण लोग यह फायदेमंद काम भी नहीं करते.
इसलिए भले ही आपकी आय टैक्स भरने के दायरे में नहीं आती हो, फिर भी आपको आईटीआर जरूर दाखिल करनी चाहिए. इससे लोन मिलने में आसानी होती है और खुद का बिजनेस शुरू करने में भी आसानी रहती है. किसी देश का वीजा लेते समय या बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजते समय आईटीआर बहुत काम आता है.
झटपट मिलेगा लोन
ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है. इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं. यदि आप आईटीआर दाखिल कर रहे हैं और भविष्य में जब आप कार, लोन या होम लोन सहित किसी भी तरह का ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको जल्दी लोन मिलेगा.
TDS रिफंड के लिए जरूरी
यदि आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो भी किसी वजह से TDS कट जाता है. ऐसे में आपको रिफंड तभी मिलेगा, जब आप आरटीआर दाखिल करेंगे. ITR दाखिल होने के बाद ही आयकर विभाग उसका आकलन करता है कि आप पर कर देयता बनती है या नहीं.
वीजा दिलाने में सहायक
अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वीजा के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है. बहुत से देश वीजा देते समय लोगों से उनके आय का प्रमाण मांगते हैं. आईटीआर की रसीदें आपकी आय का पुख्ता प्रमाण होती हैं. आईटीआर दूसरे देश के अधिकारियों को यह विश्वास दिलाती है कि आप अपनी यात्रा पर होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम हैं.
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बड़े बीमा कवर के लिए जरूरी
अब तो बीमा कंपनियां भी बड़े टर्म प्लान लेने वालों से उनकी आईटीआर रिसिप्ट मांगने लगी हैं. वास्तव में वे बीमा कराने वाले की आय का स्रोत जानने और उसकी नियमितता परखने के लिए ITR पर ही भरोसा करती हैं.