व्यक्ति की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने एसी निर्माता कंपनी को लगाई फटकार, सुनाया आदेश

नैनीताल उपभोक्ता आयोग ने हल्द्वानी निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए एक एयर कंडीशनर (एसी) निर्माता कंपनी के महाप्रबंधक को ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए इंस्टॉलेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया है।

शिकायतकर्ता सुमित बजाज ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए एसी खरीदा था। डिलीवरी के बाद उन्होंने इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर से संपर्क किया। हालांकि, जो तकनीशियन पहुंचे, उन्होंने कंपनी की वेबसाइट पर उल्लिखित इंस्टॉलेशन दिशानिर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, एसी दो सप्ताह तक अनइंस्टॉल रहा।

निजी तकनीशियन ने एसी लगाने के लिए लिया चार्ज

बजाज ने आखिरकार एसी लगाने के लिए एक निजी तकनीशियन को काम पर रखा, जिसने सेवा के लिए 2,100 रुपये का भुगतान किया। बाद में उन्होंने मामला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उठाया।

बजाज ने कहा कि उन्होंने मई 2023 में एसी खरीदा था, और नियम और शर्तों के अनुसार, वारंटी तभी मान्य होगी जब एसी कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर द्वारा लगाया गया हो।

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उन्होंने कहा कि इंस्टॉलेशन के लिए आए सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि ने वेबसाइट पर बताई गई प्रक्रियाओं का पालन करने से इनकार कर दिया। मैंने कंपनी के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। आखिरकार, मैंने एक स्थानीय तकनीशियन से एसी लगवाया।

उपभोक्ता आयोग ने प्रतिवादी को दिए गए पते पर एक नोटिस भेजा, लेकिन डाक विभाग की टिप्पणी के साथ इसे बिना डिलीवर किए वापस कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि पता ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसके बाद, आयोग ने एकतरफा फैसला सुनाया।