जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरदहा में युवती से गैंगरेप व हत्या कर शव पेड़ में लटका देने के मामले में सीबीसीआईडी ने तीन आरोपियों को जेल भेज दिया है।

ज्ञातव्य हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के सेमरदहा का बहुचर्चित गैंगरेप व हत्या कर शव पेड़ से लटकाने के मामले में लापरवाह पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूरे मामले में सीबीसीआईडी जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। मामले में सरकारी अधिवक्ता मोहम्मद शोएब ने सैम्पल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए लखनऊ भेजा गया था। जिसमें मृतका के कपड़े में सीमेंस की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने 17 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान तथा न्यायमूर्ति एस विद्यार्थी की खंडपीठ ने शिव विजय की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि 22 अगस्त 2020 की रात नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया गया और हत्या कर शव को सहजन के पेड़ से लटका दिया गया था। जब पीड़ित हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गया तो थानाध्यक्ष ने स्वयं मनगढ़त रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही रेप व हत्या को आत्महत्या करार देने का प्रयास किया।
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याची ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कोर्ट के निर्देश पर सीबीसीआईडी को जांच कर बीते 17 जनवरी को कोर्ट में दाखिल करना था। मामले में मंगलवार को सीबीसीआईडी पुलिस ने मामले में संलिप्त 03 आरोपी लवकुश पुत्र हेमराज, लालमन पुत्र मूलचंद्र, सोनू पुत्र मैकू लाल निवासी सेमरदहा को जेल भेज दिया है।
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