कांग्रेस को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने पार्टी और इसके भारत जोड़ो मार्च से जुड़े ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि यह दंडनीय काम है. कांग्रेस इस मामले कॉपीराइट वाली संगीत का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई 45 सेकंड की क्लिप को बुधवार दोपहर तक अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से हटाने को सहमत हो गई. वहीं हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कांग्रेस विवादित सामग्री को हटाये जाने से पहले ट्विटर हैंडल और सभी सोशल मीडिया अकाउंट के ‘स्क्रीनशॉट’ उपलब्ध कराए.
कांग्रेस ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा, ‘बेंगलुरु की एक अदालत ने आईएसी इंडिया और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था. इस एकपक्षीय आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. हम माननीय न्यायालय को धन्यवाद देते हैं और हम अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे. हम आम जन के लिए लड़ते रहेंगे, उनकी आवाज़ बनते रहेंगे.’
इससे पहले बेंगलुरु सिटी डिस्ट्रिक्ट की एक विशेष अदालत ने सोमवार को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और इसकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर हैंडल को सुनवाई की अगली तारीख तक ‘ब्लॉक’ करने का निर्देश दिया था. ये ट्विटर हैंडल @INCIndia और @bharatjodo हैं.
यह भी पढ़ें: मैनपुरी में अखिलेश कर रहे बड़ी चुनौती का सामना, कहीं फिर से न हो जाए चाचा-भतीजे का टकराव?
कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए 3 ट्वीट्स भी हटाने का आदेश दिया था. कोर्ट का यह आदेश एमआरटी म्यूजिक की ओर से दायर एक याचिका पर आया था, जो ‘KGF-2’ फिल्म के ‘साउंड ट्रैक’ का कॉपीराइट धारक है.