लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav) से ठीक पहले जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) ने हाईकोर्ट (High Court) से रिहाई की गुहार लगाई है. बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की गुहार लगाई है. मुख्तार ने दलील दी है कि वह गैंगस्टर एक्ट में सजा काट चुका है. मुख्तार अंसारी के इस गुहार को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है.
वहीं, मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari Jain News) की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी जवाब दाखिल कर कहा गया है कि मुख्तार अंसारी तमाम मुकदमों में जेल में बंद हैं, इसलिए उनकी याचिका पोषणीय नहीं है. मुख्तार अंसारी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसे अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है, क्योंकि वह गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में दस वर्ष की सजा काट चुका है.
पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को दिया बड़ा निर्देश
दरअसल, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. इस एक्ट में अधिकतम दस साल की सजा का ही प्रावधान है. उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से 15 केस ट्रायल स्टेज पर हैं. मुख्तार ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है. फिलहाल, 11 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी. जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुधारानी ठाकुर की पीठ में यह सुनवाई हुई.