बाबा सिद्दीकी हत्या: मुंबई पुलिस ने उठाया सख्त कदम, सभी 26 आरोपियों पर लगा दिया मकोका

एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले मुंबई पुलिस ने शनिवार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया है।

12 अक्टूबर को मुंबई के निर्मल नगर इलाके में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन और लोगों को अभी गिरफ्तार किया जाना है।

मुंबई पुलिस की जांच

पुलिस ने बताया कि एनसीपी नेता की हत्या की जांच में पता चला है कि मुख्य संदिग्ध आकाशदीप गिल ने मुख्य साजिशकर्ताओं से संपर्क करने के लिए एक मजदूर के मोबाइल इंटरनेट हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया था। साजिशकर्ताओं में मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई भी शामिल है।

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पंजाब से गिरफ्तार किए गए गिल को बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश में रसद समन्वयक पाया गया , जिसे अनमोल बिश्नोई ने रचा था।

मकोका क्या है?

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999, संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह द्वारा आपराधिक गतिविधि की रोकथाम और नियंत्रण तथा उससे निपटने और उससे संबंधित या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम है। यह अधिनियम, जो पूरे महाराष्ट्र राज्य पर लागू होगा, 24 फरवरी, 2024 को लागू होगा।