समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल गुरूवार को एक बार फिर अदालत ने आजम खान को तगड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत याचिका रद्द कर दी है। यह फैसला जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने सुनाया।
हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया था अब्दुल्ला के मामले में फैसला
आपको बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पैन कार्ड बनवाने का आरोप है। इस समय आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी फातिमा तीनों जेल में बंद हैं। बीते 19 नवंबर को अदालत ने अब्दुल्ला के खिलाफ दर्ज मुक़दमे के मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
यह भी पढ़ें: अमित शाह ने आसान कर दी बंगाल की राह, ममता बनर्जी को सताने लगा हार का डर
आजम खान के खिलाफ कुल 90 मामले दर्ज हैं जिनमें से 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। हालांकि, चार मामलों की वजह से उन्हें अभी जेल की सजा ही काटनी पड़ रही है।