संसद में जारी मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा ने बुधवार को विपक्षी हंगामें और नारेबाजी के बीच सीमित जवाबदेही भागीदारी (एलएलपी) (संशोधन) विधेयक-2021 को पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

विधेयक में 12 अपराधों को किया गया कानूनी दायरे से बाहर
राज्यसभा से पारित हुआ यह विधेयक इसी से जुड़े सीमित जवाबदेही भागीदारी कानून-2008 का स्थान लेगा। इसके माध्यम से 12 अपराधों को कानूनी दायरे से बाहर कर व्यापार को सुविधाजनक बनाने की दिशा में प्रयास किया गया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को चर्चा एवं पारित कराने के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान कुछ सांसदों ने अपना पक्ष भी रखा। वहीं विपक्षी नेता इस दौरान हंगामा करते रहे।
विधेयक को चर्चा एवं पारित कराने के समय वित्त मंत्री ने कहा कि सही समय पर विधेयक आने से देश में सकारात्मक माहौल बनेगा और व्यापार करना सुविधाजनक होगा।
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विधेयक में छोटी कंपनियों की तरह छोटी सीमित जवाबदेही भागीदारी का प्रावधान जोड़ा गया है। कुछ अपराधों को साधारण चूक में बदल दिया गया है और उससे जुड़े दंड के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। यह अब केवल कुछ मौद्रिक दंड हो सकता है।
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