लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन को लेकर अब नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोविड महामारी के मद्देनजर अधिकतम 25 लोगों को शादी और अन्य समारोहों में शामिल होने की अनुमति दी गई है। जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा कि शादी और अन्य कार्यों के लिए एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रितों को खुले और इंडोर स्थानों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

शादी की तैयारी कर रहे लोग ध्यान दें
इससे पहले, शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों या मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को समारोह में भाग लेने की अनुमति थी। खुले स्थानों में अधिकतम 100 व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी।
अवस्थी ने कहा कि आमंत्रितों को मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के साथ कोविड-उपयुक्तप्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
आदेश में कहा गया है कि बैठने की व्यवस्था करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा, साथ ही जिस स्थान पर समारोह आयोजित किया जा रहा है वहां शौचालयों की साफ-सफाई की उचित व्यवस्था करनी होगी। आदेश में कहा गया है कि इन शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
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इस बीच, अकेले राज्य की राजधानी में चल रहे कोरोना कर्फ्यू के दौरान 2,700 से अधिक शादी समारोह को स्थगित या रद्द कर दिया गया है।
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