सिचाई विभाग में रामलाल यादव वरिष्ठ सहायक पर जालसाजी व धोखाधड़ी के आरोप उसके विरुद्ध तीन सदस्यीय जांच कमेटी द्वारा प्रमाणित किये जा चुके है। इसके बावजूद प्रमुख अभियन्ता द्वारा कार्यवाही में ढीलाहवाली की जा रही है। प्रमाणित आरोप निम्नवत है 1 रामलाल यादव पुत्र गनेश यादव जो दिनाक 05.06.2001 को अ०स०- 129/01 धारा 323,[325504, 506, 307, 294 आई०पी०सी० 3 (1) (11) 5 (2) (5) एस०सी०एस०टी० एक्ट थाना नोनहरा एवं अ०स०-133/01 धारा-30ए0 एक्ट थाना नोनहरा के मुकदमे में जिला कारागार गाजीपुर में निरूद्ध हुआ था। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ में कार्यरत रहते हुए दिनांक 05.06.2001 से 1801, 2002 तक जिला कारागार गाजीपुर में बन्द था।
रामलाल यादव ने कूटरचना व संज्ञेय अपराध करते हुए तथ्यों को छुपाते हुए दिनांक 30.05.2001 से 27.09.2001 तक का 120 दिवस का चिकित्सा अवकाश तथा दिनांक 28.09.2001 से 18.01.2002 तक का 114 दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करा लिया गया, जिसकी गठित कमेटी ने अपनी जॉच रिपोर्ट में पुस्टि की है जिस पर प्रमुख अभियन्ता स्तर से कार्यवाही की जानी है। 2- मिनिस्टीरियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेन्ट उoप्रo का पैठ जालसाजी, कूटरचना कर उपयोग करने वाले जालसाज रामलाल यादव व रामशंकर मिश्र व अन्य के विरूद्ध कार्यवाही तथा संघ के पैड के दुरूपयोग किये जाने को गठित जांच कमेटी ने जालसाजी माना है। जाँच रिपोर्ट में इनकी अन्य कई जालसाजी प्रमाणित हुई है।