दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपित और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रजनीश भटनागर ने दिल्ली पुलिस को 6 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए इस मामले को जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया, जहां ताहिर हुसैन के खिलाफ कुछ और मामले लंबित हैं।
दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप
ये मामला दयालपुर थाने में एफआईआर नंबर 120 जुड़ा है। इस एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। पिछले 29 जुलाई को एक और मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा था कि ये जमानत याचिका जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष लिस्ट की जाए, क्योंकि ताहिर हुसैन से संबंधित कई मामले उसी बेंच के समक्ष लंबित हैं।
दरअसल, सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील मोहित माथुर ने कहा था कि जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच के समक्ष ताहिर हुसैन से संबंधित दो एफआईआर के मामले पहले से लंबित हैं। जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष एफआईआर नंबर 91 और 92 से संबंधित जमानत याचिका लंबित हैं। इसलिए इस याचिका पर भी सुनवाई उसी बेंच द्वारा की जानी चाहिए। ये याचिका एफआईआर नंबर 80 से संबंधित है।
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पिछली 14 जुलाई को एफआईआर नंबर 91 और 92 से संबंधित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। ताहिर हुसैन की जमानत याचिकाओं में कहा गया है कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस और राजनीतिक विरोधियों ने प्रताड़ित करने के मकसद से केस दर्ज किया है। वह परिस्थितियों का शिकार है। ताहिर हुसैन 16 मार्च, 2020 से न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज एफआईआर समेत कुल 11 एफआईआर दर्ज की हैं।