गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने के पशुपालन प्रभाग ने जारी किया है। हालांकि कई हिन्दू संगठनों इस फैसले को हटाने की अपील की थी, लेकिन बीबीएमपी अपने फैसले पर कायम रहा।
मिली जानकारी के अनुसार, बीबीएमपी के पशुपालन प्रभाग ने आदेश जारी कर गांधी जयंती के अवसर पर पशु वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। हालांकि, शहर के कई हिन्दू समूहों को यह फैसला रास नहीं आया और उन्होंने इस आदेश को हटाने की अपील की थी।
इन हिंदू समूहों ने बीबीएमपी से अनुरोध किया था कि 2 अक्टूबर को मांस पर प्रतिबंध न लगाया जाए क्योंकि उसी दिन पितृ पक्ष में महालया का हिंदू दिवस भी मनाया जाना है। कई हिंदू इस दिन अपने पूर्वजों को भोजन अर्पित करते हैं और कुछ समुदायों के लिए, प्रसाद में मांस के व्यंजन भी शामिल होते हैं।
शहर के एक हिंदू समूह जयप्रकाश नारायणन विचार वैदिक ने सरकार से अपील की थी कि 2 अक्टूबर को जानवरों के वध और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध न लगाया जाए ताकि हिंदू अपने पूर्वजों को पारंपरिक तरीके से सम्मान दे सकें। हालांकि, सरकार ने प्रतिबंध के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है।
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बीबीएमपी में 3000 से अधिक लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानें और 3 लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाने हैं।