जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि अभी भी कृषि हेतु जमीन की खरीद पर लगी रोक जारी रहेगी। मंगलवार को गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है।
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इस बारे में जानकारी देते हुए सूबे के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी।

गृह मंत्रालय द्वारा यह फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया गया है। इस फैसले के बाद अब कोई भी व्यक्ति या व्यापारी जम्मू-कश्मीर में अपना व्यापार खड़ा करने के लिए दुकान या फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके अलावा व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में अपना घर बनाने के लिए भी जमीन खरीद सकता है। अब जमीन खरीदने के लिए स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की आवश्यकता नहीं होगी।
आपको बता दें कि बीते वर्ष ही जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई थी और इसके बाद प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। अब जमीन को लेकर कानून में फिर एक बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
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