रामपुर से विधायक रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी. दरअसल, हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द हुई थी.
इस मामले में आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि दोषी करार देने के बाद आनन-फानन में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई. इस मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुई अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने दलील दी कि यह कोर्ट का फैसला है.
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इस पर कोर्ट ने कहा कि कुछ तार्किंक अवसर मिलना चाहिए था, ताकि वे कोर्ट में जाकर अपील कर सकें. वह दोषी हैं, लेकिन दूसरे दिन रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई. ऐसा बीजेपी सदस्यों के साथ भी होना चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार को नियत कर दी.