राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में जिन वाहनों के नम्बर प्लेट का आखिरी अंक ”जीरो” और ”एक” है, उनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी। परिवहन विभाग के आदेशानुसार ऐसे वाहनों में मंगलवार से एचएसआरपी अनिवार्य है।
इसी तरह अंतिम अंक के आधार पर अब वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अलग-अलग तारीखों में लगवाई जानी है। इसके बारे में परिवहन विभाग पहले ही आदेश जारी कर चुका है।
लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में जिन वाहनों के नम्बर प्लेट का आखिरी अंक ”जीरो” और ”एक” है। ऐसे वाहनों के बिना एचएसआरपी के पकड़े जाने पर 16 नवम्बर से चालान हो सकता है। इसके अलावा जिन वाहन मालिकों ने एसएचआरपी की बुकिंग करा रखी है। चेकिंग के दौरान उनकी बुकिंग रसीद मान्य होगी।
उत्तर प्रदेश में 16 नवम्बर से बिना एचएसआरपी के वाहन चलाने पर वाहन स्वामी जुर्माने और चालान की जद में आ जाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम में बिना नम्बर प्लेट या फिर मनमाने तरीके से नम्बर लिखवाए जाने पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का नियम है। फिलहाल एचएसआरपी ऑनलाइन लगवाने के दो विकल्प हैं। पहला घर बैठे www.siam.in की वेबसाइट पर बुकिंग करवाकर और दूसरा जिस कंपनी की गाड़ी है, उसके शोरूम पर जाकर लगवाया जा सकता है। इसके लिए गाड़ी की आरसी को लेकर जाना जरूरी है। घर पर एचएसआरपी लगवाने के लिए दो पहिया के लिए 100 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज देने होंगे। शोरूम पर जाकर लगवाने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
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अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार का कहना है कि एचएसआरपी लगवाने की तारीखों में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में वाहन स्वामियों को नियमानुसार नई पंजीयन प्लेट हर हाल में लगवा लेना चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में चालान और जुर्माने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।