शराब की ऑनलाइन बिक्री पर हाईकोर्ट ने लिया सख्त एक्शन, सुनाया बड़ा आदेश

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री से होम डिलीवरी की अनुमति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह राज्य सरकार का नीतिगत मसला है। कोर्ट ने कहा फिलहाल शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती।

शराब की ऑनलाइन बिक्री के लिए दायर की गई थी याचिका

अधिवक्ता याची गोपाल कृष्ण पांडेय का कहना था कि शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी से राजस्व में बढ़ोतरी होगी और सीनियर सिटिजन व ऐसे लोगों को सुविधा होगी जो दुकान पर जाकर शराब खरीदने में झिझकते हैं।

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार के दिग्गजों ने विपक्ष के हमलों पर किया तगड़ा पलटवार, दी बड़ी नसीहत

कोर्ट ने कहा कि याची ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतर कारणों से ऑनलाइन बिक्री की मांग की है। यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने दिया है।

Related Articles

Back to top button