समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को करारा झटका लगा है। जिला जज न्यायालय ने मोहम्मद अली जौहर विवि की अपील को खारिज करते हुए गेट प्रकरण में एसडीएम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इस निर्णय से अब जौहर विवि का गेट तोड़ा जाएगा।

जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने 25 जुलाई 2019 को अवैध मानते हुए तोड़ने का आदेश जारी किया था।
उप जिलाधिकारी के इस आदेश के खिलाफ आजम खां की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दी थी। इसके बाद आजम खां की ओर से सेशन कोर्ट में अपील की गई। लगभग दो साल से यह मामला जिला जज की अदालत में चल रहा था।
सोमवार को जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एसडीएम सदर द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा है और विवि की ओर से दाखिल अपील को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने एसडीएम द्वारा लगाए गए 3.25 करोड़ रुपए के जुर्माने को कम करके 1.63 करोड़ रुपए कर दिया है।
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गौरतलब है कि जौहर विवि के अंदर लोक निर्माण विभाग की सड़क को गेट लगाकर बंद कर दिया गया था। इस मामले में एसडीएम सदर ने गेट को अवैध पाते हुए तोड़ने का आदेश दिया था।
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