अधिकारी की जीत के खिलाफ ममता की याचिका पर हाईकोर्ट उठाया सवाल, लिया बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी की हार के बाद मतगणना में कथित धांधली को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने कदम उठाया है। दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई आखिरकार टाल दी है।

ममता के वकील से हाईकोर्ट ने पूछा सवाल

गुरुवार को ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनावी याचिका लगाई थी, जिसमें शुभेंदु को नामजद करते हुए दावा किया था कि उन्होंने मतदान प्रक्रिया में न केवल धांधली की बल्कि अधिकारियों को भी डराया धमकाया। शुक्रवार को न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र की अदालत में वर्चुअल जरिए से इसकी सुनवाई होनी थी लेकिन अब इसे गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है।

शुक्रवार सुबह 11:00 बजे न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र की अदालत में मामले को मेंशन किया गया लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव संबंधी याचिका में याचिकाकर्ता को उपस्थित होना पड़ता है। क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अदालत में आकर हाजिर होंगी? इसपर ममता के वकील ने कहा कि नियम का पालन किया जाएगा।

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माना जा रहा है कि ममता सुनवाई के दौरान वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रह सकती हैं। गुरुवार को जब दोबारा मामले की सुनवाई होगी तब मुख्यमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति की संभावना है। उल्लेखनीय है कि दो मई को मतगणना के दौरान नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी बनर्जी 1957 वोट से हार गई थीं। उन्होंने दावा किया था कि शुभेंदु अधिकारी और उनके लोगों द्वारा मतगणना अधिकारियों को डरा धमका कर ईवीएम में हेराफेरी की गई थी। हालांकि उनके इस आरोप के बाद चुनाव आयोग ने उस ईवीएम को संरक्षित कर लिया है और दोबारा मतगणना के लिए उसे संरक्षित रखा गया है।