पश्चिम बंगाल में चक्रवात पीड़ितों को वितरण के लिए रखे गए तिरपाल की कथित चोरी के मामले में जिला पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटकटाया है।
शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
सोमवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में इस मामले में अधिकारी को तत्काल कोई राहत नहीं मिल सकी है। उन्होंने तत्काल सुनवाई की याचिका लगाई थी, जिसे स्वीकार करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अभी इस स्तर पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। इस याचिका पर 22 जून को सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में एफआईआर दर्ज की गई थी। टीएमसी ने दोनों के खिलाफ राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है। अधिकारी भाइयों के खिलाफ पूर्वी मिदनापुर जिले के कोंटाई (कांथी) पुलिस थाने में 01 जून को कोंटाई म्युनिसिपैलिटी के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य रत्नदीप मन्ना ने दर्ज कराई है।
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तृणमूल का आरोप है कि 29 मई को हिमांग्शु मन्ना और प्रताप डे नाम के दो व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी के गोदाम से तिरपाल का एक ट्रक ले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी और सौमेंदु अधिकारी का दिमाग था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरी वारदात को केंद्रीय सुरक्षाबलों की मदद से अंजाम दिया गया। हालांकि अधिकारी परिवार ने इस बारे में आरोपों से इनकार किया है।