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दो महीने से जेल में बंद हैं एक्टर रोहित चंदेल, पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट की गलतियों से अटकी बेल

टेलीविजन जगत के जाने-माने कलाकार रोहित चंदेल पिछले करीब दो महीने से जेल में बंद हैं। अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। रोहित को 9 जुलाई की रात गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त वे अपने सीरियल ‘सैराब’ के सेट पर शूटिंग कर रहे थे। घाटकोपर पुलिस स्टेशन ने उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। मामले में हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस और मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टरों दोनों की ओर से कई गंभीर लापरवाहियां हुई हैं, जिनका सीधा असर रोहित की जमानत याचिका पर पड़ा है।

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पुलिस डायरी में पेशा तक गलत दर्ज

जांच से जुड़े दस्तावेजों में सामने आई गड़बड़ियों में सबसे पहली बात यह है कि, गिरफ्तारी के वक्त पुलिस डायरी में रोहित चंदेल के पेशे को लेकर ही गलत जानकारी दर्ज कर दी गई, जबकि वे एक जाने-माने टीवी अभिनेता हैं और उस वक्त सीरियल के सेट से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था, पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें अभिनेता की बजाय व्यवसायी के तौर पर दर्ज किया गया।

Rohit Chandel TV Actor

यह पहली गलती नहीं थी, बल्कि इसके बाद भी दस्तावेजों में इस तरह की कई अन्य त्रुटियां सामने आईं, जिनके चलते रोहित की पहली जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी।

चार्जशीट में धर्म को लेकर भी विसंगति

मामले में एक और गंभीर चूक यह सामने आई कि, चार्जशीट में रोहित चंदेल का धर्म मुस्लिम दर्ज किया गया था, जबकि इससे पहले 10 जुलाई को तैयार किए गए गिरफ्तारी फॉर्म में उनका धर्म हिंदू राजपूत दर्ज किया गया था। दो अलग-अलग सरकारी दस्तावेजों में एक ही व्यक्ति के धर्म को लेकर इस तरह का विरोधाभास होना जांच प्रक्रिया की गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है।

मेडिकल रिपोर्ट में वैवाहिक स्थिति गलत दर्ज

पुलिस के बाद अब मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टरों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, रोहित चंदेल का मेडिकल परीक्षण 27 जुलाई 2026 को कराया गया था। इस मेडिकल रिपोर्ट में जो कॉलम व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति दर्ज करने के लिए होता है, उसमें रोहित को ‘विवाहित’ के रूप में दिखाया गया, जबकि वास्तव में वे अविवाहित हैं। अदालत ने इस विसंगति को गंभीरता से लिया और इसी आधार पर रोहित चंदेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

रोहित चंदेल का दावा- वे अकेले रहते हैं

अपने बयान में रोहित चंदेल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि, वे अकेले रहते हैं। उनकी बहन की शादी हो चुकी है और उनके भाई मोहित चंदेल अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। रोहित के मुताबिक, ऐसे में उनके मेडिकल दस्तावेज में उन्हें विवाहित दर्शाया जाना समझ से परे है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पासपोर्ट पर भी उनकी वैवाहिक स्थिति ‘अविवाहित’ ही दर्ज है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि मेडिकल रिपोर्ट में हुई प्रविष्टि गलत थी।

वकील ने जताई आपत्ति

इस पूरे मामले पर रोहित चंदेल की वकील स्वीना बेदी सच्चर ने एक बातचीत में अपनी बात रखी। उनका कहना है कि, सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का विवाहित होना या न होना एक निजी जानकारी भर होती है, लेकिन जब यही जानकारी पुलिस डायरी और न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा बन जाती है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है।

वकील के अनुसार, उनके मुवक्किल रोहित चंदेल को मेडिकल अधिकारी और पुलिस दोनों की ओर से गलत तरीके से विवाहित के रूप में दर्ज किया गया, जबकि हकीकत में वे अविवाहित हैं। उन्होंने कहा कि इस गलत जानकारी का सीधा असर रोहित की जमानत प्रक्रिया पर पड़ा है। इसके साथ ही इस लापरवाही के चलते उनके काम के अवसर और आजीविका पर भी बुरा असर पड़ा है और उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को भी गंभीर क्षति पहुंची है। वकील ने साफ तौर पर कहा कि, जांच एजेंसी की गलती का खामियाजा उस व्यक्ति को नहीं भुगतना चाहिए, जो अभी सिर्फ मुकदमे का सामना कर रहा है और जिसका दोष अभी अदालत में साबित नहीं हुआ है।

कब होगी अगली सुनवाई

इन्हीं तमाम प्रशासनिक और चिकित्सकीय लापरवाहियों के चलते रोहित चंदेल को पॉक्सो एक्ट के इस मामले में पहली बार जमानत नहीं मिल पाई थी। ऐसे में अब यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इस चूक की जिम्मेदारी किस पर तय की जाए। भारतीय न्याय व्यवस्था के इस बुनियादी सिद्धांत को याद किया जा रहा है कि भले ही सौ दोषी व्यक्ति छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए।

 

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