दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को ममता बनर्जी के भतेजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। प्रवर्तन निदेशायल ने कोर्ट में कहा था कि रुजिरा बनर्जी पश्चिम बंगाल में हुए कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हो रही है। इसप कोर्ट ने रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 20 अगस्त 2022 को सुनवाई की अगली तारीख दे दी है।
ईडी की तरफ से चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवारिया की कोर्ट में हाजिर हुए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नीतेश राणा ने कहा कि ईडी की तरफ से कई बार समन भेजे जाने के बावजूद रुजिरा बनर्जी ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रही हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की उस याजिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी थी। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने हाई कोर्ट में याजिका दायर कर कहा था कि कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे दिल्ली में पूछताछ ना की जाए।
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अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने कोर्ट से कहा था कि कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे जो भी पूछताछ की जानी है वो दिल्ली की बयाज कोलकाता में की जाए। अभिषेक बनर्जी ने याचिका में कहा था कि वो पश्चिम बंगाल के नेता और डायमंड हार्बर, 24 परगना सीट से टीएमसी के लोकसभा सांसद हैं। वो संसद और समाज के सम्मानित सदस्य हैं और उनके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो उनपर आश्रित हैं।