इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 जनवरी से केवल वर्चुअल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट प्रशासनिक कमेटी की रविवार को हुई मीटिंग के बाद फिजीकल सुनवाई दो सप्ताह के लिए बंद कर दी गई है।
यह निर्णय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सहमति से लिया गया है। निर्णय लिया गया है कि केस की सुनवाई के दौरान लिंक न मिल पाने या किसी वजह से केस की सुनवाई न हो सकने पर उस केस को एक दिन बाद फिर सुनवाई के लिए रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासनिक कमेटी ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर यह निर्णय लिया है।
इससे पहले भी 3 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया गया था, किन्तु लिंक न मिलने पर वकीलों के विरोध के कारण फैसला वापस ले लिया गया था।
अब कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फिर से वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया गया है। मुकदमों का दाखिला ऑनलाइन व शारीरिक दोनों मोड में किया जायेगा।
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महासचिव एस डी सिंह जादौन ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने बार एसोसिएशन को आश्वासन दिया है कि लिंक न मिलने की दशा में प्रतिकूल आदेश नहीं होगा। जमानत अर्जी की सुनवाई न हो पाने पर एक दिन बाद दुबारा केस सूचीबद्ध होगा।