रिश्ते को कलंकित करने वाले बाबा को अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद मृतक परिजन संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि जैसे मेरी बिटिया की गला घोटकर हत्या की गई है। वैसी ही मौत इसे भी दी जाए।
मामला बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 18-19 अप्रैल 2021 की रात में 5 वर्षीय मासूम के साथ रामबहादुर ने रेप किया। पुलिस विवेचना के बाद बीते 25 नवंबर को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह गौतम की तरफ से 6 गवाह पेश किए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई 28 दिनों में पूरी कर अपना निर्णय सुना दिया। जिसमें आरोपी पर लगाए गए आरोप सिद्ध करते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ में 2.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मां ने कहा जैसे मेरी बिटिया तकलीफ में गुजरी, वैसे ही दरिंदे को भी तकलीफ मिले
फास्ट ट्रैक कोर्ट के सजा सुनाये जाने के बाद मृत्तक परिजन ने राहत की सांस ली। मां ने कहा जिस तरफ से हमारी बिटिया को तड़पा कर मारा गया है। उसी प्रकार इसकी भी मौत हो। जैसे मेरी बिटिया तकलीफ में गुजरी है। वैसे ही दरिंदे को भी मिलनी चाहिए।
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घटना को लेकर गांव में भी चर्चा जोरों पर है। अदालत से राम बहादुर को मिली फांसी की सजा पर लोगों का मानना है कि गांव में इस प्रकार का कुकृत्य पहली बार हुआ है। फांसी की सजा मिलने से लोग इस तरह की घटनाएं करने में डरेंगे।