कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोह व अन्य सामाजिक कार्यों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से तय कर दी है। सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते है। इसके अलावा, शादी में बैंड और डीजे पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही शादी समारोह में बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में एक बार में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। शादी समारोह में बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।
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आपको बता दें कि शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में लागू किया गया। फिलहाल, मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिए कहा है। महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। लखनऊ जिले में भी जिलाधिकारी नई गाइडलाइन लागू करने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे।
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