नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों को नाकाफी बताकर यात्रा शुरू करने के संदर्भ में सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बता दें हाईकोर्ट ने 28 जुलाई तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया है।
इससे पहले भी लगाई थी रोक
बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से स्थानीय लोगों के लिए प्रस्तावित चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी थी। इस रोक से उत्तराखंड कैबिनेट का वो निर्णय पलट दिया गया था, जिसके तहत 1 जुलाई से चारधाम यात्रा संबंधित जिलों के लोगों के लिए शुरू होने जा रही थी।
पूजा का लाइव टेलीकास्ट जारी
कोर्ट ने चारों धामों में होने वाली पूजा का लाइव टेलीकास्ट करने के निर्देश दिए थे। और इसे शास्त्र समस्त ना मानने को लेकर कहा कि जब धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे, तब ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो इसे शास्त्रों में गलत बताया जाता।
कांवड़ यात्रा को भी किया रद्द
वहीं कोर्ट में यात्रा को लेकर दाखिल SOP पर कोर्ट ने कहा कि इसमें हरिद्वार में पुलिस की तैनाती का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने उसे कुंभ की SOP की नकल बताते हुए अस्वीकार कर दिया। बता दें इसी के साथ हरिद्वार में सावन के महीने में होने वाली कावड़ यात्रा लगातार दूसरे साल भी रद्द कर दी गई है।
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लगातार दूसरे साल यात्रा रद्द
हाईकोर्ट के चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को भी रद्द कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सावन में लगने वाले कांवड़ मेले में 500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसमें कई राज्यों के लोग आते हैं।