जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट आवेदन को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया है। महबूबा मुफ्ती को लिखे पत्र में पासपोर्ट अधिकारी ने कहा है कि उनके आवेदन को सीआईडी की सिफारिश के बाद अस्वीकार कर दिया गया है। मुफ्ती के पासपोर्ट की तारीख 31 मई 2019 तक थी, जिसके बाद उन्होंने अपडेट के लिए अपील की थी।
पासपोर्ट आवेदन खारिज होने के बाद खफा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा ने कहा कि पासपोर्ट कार्यालय ने सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होने का हवाला देते हुए मेरा पासपोर्ट जारी करने से इंकार कर दिया है। यह अगस्त 2019 से कश्मीर में हासिल की गई सामान्य स्थिति का स्तर है कि पासपोर्ट धारण करने वाला एक पूर्व मुख्यमंत्री शक्तिशाली राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा है।
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महबूबा मुफ्ती ने पासपोर्ट की तारीख खत्म होने के बाद अपडेट करवाने के लिए जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिका में महबूबा मुफ्ती की ओर से बताया गया कि उनके पासपोर्ट की तारीख 31 मई, 2019 तक थी। उन्होंने बीते साल 11 दिसम्बर को पासपोर्ट ऑफिस में अपडेट के लिए अपील की थी। नियमानुसार 30 दिन के भीतर ये प्रक्रिया पूरी की जानी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने उनके आवेदन को ख़ारिज कर दिया है।