हाईकोर्ट ने चीनी एप दी बड़ी राहत, हट गया टिकटॉक पर लगा प्रतिबन्ध

चीन के बहुप्रचलित एप टिकटॉक के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल, हाईकोर्ट ने टिकटॉक पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरूवार को टिकटॉक पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दूरसंचार प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है कि इस पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड ना हो। टिकटॉक पर आपत्तिजनक सामग्री की शिकायत के बाद ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

पेशावर हाईकोर्ट ने टिकटॉक पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड होने की शिकायत के बाद 11 मार्च को अगले आदेश तक इसको प्रतिबंधित कर दिया था। हाईकोर्ट ने गुरुवार को यह प्रतिबंध हटा लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर राशिद ने पाकिस्तान के दूरसंचार प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह ऐप पर प्रकाशित होने वाली सामग्री को लेकर चौकन्ना रहे।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राशिद ने सुनवाई के दौरान पूछा कि इस प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जाने वाली अनैतिक सामग्री को लेकर प्राधिकारण ने क्या कार्रवाई की है। इस पर प्राधिकरण के डीजी तारिक गंदापुर ने बताया कि टिकटॉक के साथ संपर्क किया गया है और जिन लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट की है उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है।

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यह चीन ऐप पाकिस्तान में अब तक 39 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भारत ने इस ऐप को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।