उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक विशेष अदालत ने बुधवार को यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिया. आपको बता दें कि उनके दो सहयोगियों अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को भी दोषी ठहराया गया है.

वहीँ लखनऊ में एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार राय ने प्रजापति को भारतीय दंड संहिता की धारा 482/378/407 के तहत सामूहिक बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया।गौरतलब है कि सजा की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। वहीँ इस मामले में प्रजापति समेत सात लोगों को आरोपित किया गया था।
आपको बता दें कि चित्रकूट की एक महिला ने समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और उनके दोस्तों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए…सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 18 फरवरी, 2017 को प्रजापति और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी..इन सभी पर सामूहिक बलात्कार, जान से मारने की धमकी और POCSO अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
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वहीँ इस मामले में प्रजापति के अलावा विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह, चंद्रपाल, रूपेश्वर, शुक्ला और तिवारी को भी आरोपी बनाया गया था…प्राथमिकी दर्ज होने के बाद प्रजापति और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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