आगरा में शाही जामा मस्जिद इंतिजामिया कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ 10 दिसंबर को फोन पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच की जा रही है।
मंटोला थाने में दर्ज कराई शिकायत
शमसाबाद रोड, नगला कली निवासी और मस्जिद की प्रबंध समिति के सदस्य असलम करीम ने मंटोला थाने में दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा कि अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने उनके साथ गाली-गलौज की और मस्जिद में आने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई।
पीड़ित ने पुलिस से की हस्तक्षेप की मांग
करीम ने कहा कि जाहिद, जिन्हें हाल ही में बहुमत से अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी जान को खतरा भी जताया और पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की। पुलिस फिलहाल सबूतों की जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की घोषणा करने की उम्मीद है।
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज
डीसीपी सूरज राय ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप सत्य प्रतीत होते हैं। बीएनएस धारा 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 351 (3) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की विस्तार से जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने आरोपों का किया खंडन
जाहिद ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मैं कानूनी तौर पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तहत अध्यक्ष पद पर हूं। ये आरोप निराधार हैं और वित्तीय अनियमितताओं को छिपाने के लिए एक बदनामी अभियान का हिस्सा हैं। शिकायतकर्ता मस्जिद समिति के सचिव आजम मलिक का सहयोगी है, जो दुकान के किराए से प्राप्त धन का हिसाब देने में विफल रहा है।
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