एलटी में चयनित अभ्यर्थियों को ना दे नियुक्ति पत्र : नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल : हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के लिए चयनित 1300 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं..न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई

चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल,अजय नेगी,किशन चंद्र सहित कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 18 अगस्त 2024 को एलटी सहायक अध्यापक पदों के लिए लिखित परीक्षा कराई थी। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 13 जनवरी से 28 जनवरी तक की गई..

वहीँ याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से 1544 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई। कुछ दिन बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी। याचिका कर्ताओं का कहना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही जवाब लिखा था। पहले उत्तर कुंजी में जवाब सही था। जबकि संशोधित आंसर- की में जवाब गलत घोषित कर दिया गया। इस वजह से उनके अंक कम होने से चयन नहीं हो सका कोर्ट ने एक सप्ताह एक सप्ताह का समय दें, जवाब तलब किया है।