उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए बड़ी राहत है. उन्हें हेट स्पीच के एक मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है. निचली अदालत के फैसले को कोर्ट ने खारिज कर दिया और आजम खान को बरी कर दिया. बता दें कि इस मामले में आजम खान को तीन साल की सजा हुई थी. इसी की वजह से उनकी विधायकी चली गई थी.

जानकारी के अनुसार, भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज़म खान को एपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से 27 अक्टूबर 2022 को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद आजम खाम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी.
वहीं, आजम खान के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था. बाद में आजम खान ने सजा के खिलाफ MP-MLA सेशन कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. इस पर कई माह बहस होने के बाद अब पैसला आया है. MP-MLA सेशन कोर्ट ने आजम खान की तीन साल की सजा को खारिज कर दिया है और उन्हें बरी किया गया है.
Sarkari Manthan Hindi News Portal & Magazine