देहरादून। सरकार ने उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इस बारे में नई एसओपी जारी की गई है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। सभी नियम और शर्तें पूर्ववत हैं।

मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने राज्य में कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का आदेश सोमवार को जारी किया। एसओपी के मुताबिक राज्य में ऐसे ही लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डबल डोज कम से कम 15 दिन पहले ली होगी। साथ ही कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। इसके अलावा विवाह समारोह और अंतिम यात्रा में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
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