बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, कंगना पहले से ही बीएमसी और राजद्रोह के केस से परेशान थी। हाल ही में कंगना ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके नेशन से सवाल भी किया था कि उनके साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा था कि उन पर तो हंसने के लिए भी केस हो चुका है। अब एक नया मामला उन के लिए मुसीबत लेकर आया है। दरअसल, जावेद अख्तर के बाद अब पंजाब के बठिंडा में भी कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। ये शिकायत एक 85 साल की बुजुर्ग मोहिंदर कौर ने दर्ज कराई है, जिन्हें किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने शाहीन बाग की बिलकिस बानो बता दिया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
बता दें कि अपनी शिकायत में मोहिंदर कौर ने कहा कि, कंगना ने अपने ट्वीट में उनकी तुलना किसी दूसरी महिला से करके गलत ढंग से आरोप लगाए कि ये वही दादी है, जो शाहीन बाग में ‘सीएए (CAA)’के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुई थी। शिकायत में आगे कहा गया है कि इस तरह की बातों से कंगना ने उनकी इज्जत और मान-प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है।
गौरतलब है कि डेढ़ महीने पहले भाकियू उगराहां के बैनर तले किसानों के साथ बठिंडा की बुजुर्ग महिला किसान महिंदरपाल कौर यूनियन का झंडा उठाकर जा रही थी तो उनकी तस्वीर को कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि, ऐसी महिलाएं 100, 100 रुपये के लिए धरने में शामिल होती हैं। वही कंगना के इस ट्वीट को लेकर किसानों ने अपना भारी रोष जताया था। हालांकि बाद में विवाद बढ़ता देख कंगना ने अपना ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया था।
इस पूरे मामले को लेकर महिंदर कौर ने मीडिया के सामने आकर ऐक्ट्रेस कंगना रणौत को मुहतोड़ जवाब भी दिया था । उन्होनें कहा था कि, मैं चाहूं तो कंगना को अपने खेत में नौकरानी रख सकती हूं।मैने कंगना जैसी कितनी महिलाओं को अपने खेत में मजदूरी पर रखा है। कंगना भी चाहे तो उनके खेत में काम कर सकती है। वो उन्हें सात सौ रुपये दिहाड़ी देंगी। उन्होंने कंगना को गुरबानी का पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि आगे से किसी के लिए गलत मत बोलना।
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बता दें कि इस मामलें के बाद महिंदर कौर को टीकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने सम्मानित किया था। वही दादी के वकील रघवीर बहनीवाल ने अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ स्थानीय अदालत में शिकायत दायर की। सुनवाई की अगली तारीख 11 जनवरी तय कर दी गई। वकील रघवीर बहनीवाल ने बताया कि अदालत में धारा 500 और 499 के तहत शिकायत दायर की गई है।