आरोपी आबिद ने अपनी विधवा मां का किया था बलात्कार, कोर्ट ने सुना दी भयानक सजा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति को अपनी विधवा मां के साथ बलात्कार करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित एक वीडियो में व्यक्ति को पुलिस हिरासत में, हथकड़ी लगाए और सजा सुनाए जाने के बाद बुलंदशहर कोर्ट से बाहर ले जाते हुए दिखाया गया है।

@SachinGuptaUP द्वारा X (पूर्व में Twitter) प्लैटफ़ॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो में बताया गया है कि कोर्ट ने इस अपराध के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। पोस्ट के अनुसार, माँ ने आरोप लगाया कि उसका बेटा चाहता था कि उसके पति की मृत्यु के बाद वह उसके साथ पत्नी के रूप में रहे। पीड़िता के बयान में कहा गया है, “मेरे पति की मृत्यु के बाद, मेरा बेटा चाहता था कि मैं उसकी पत्नी की तरह रहूँ।”

यह घटना कथित तौर पर 16 जनवरी, 2023 को हुई थी। बुलंदशहर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी आबिद को इस अपराध के लिए सज़ा सुनाई है और उस पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जज वरुण निगम ने फ़ैसला सुनाया और इस फ़ैसले को लोगों ने भी सराहा। घटना 16 जनवरी 2023 की है, जब मां जंगल में चारा लेने गई थी और उसके बेटे ने यह जघन्य कृत्य किया। बाद में पीड़िता ने अपने छोटे बेटे को घटना की जानकारी दी।

छोटे बेटे ने बुलंदशहर कोतवाली देहात थाने में अपने भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आबिद को गिरफ्तार कर लिया। एडीजीसी क्राइम विजय कुमार ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता की गवाही के आधार पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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अदालत में पीड़िता ने बताया कि पति की मौत के बाद उसका बेटा चाहता था कि वह उसके साथ पत्नी की तरह रहे। उसने अपने बेटे को समझाने की कई बार कोशिश की। पुलिस जांच और सरकारी कानूनी टीम के सहयोग की बदौलत महज 19 महीने में ही उसे सजा मिल पाई।

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