उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में MP-MLA कोर्ट ने कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और दो अन्य को समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह पर हमले से जुड़े 29 साल पुराने एक मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया. पंडित सिंह का 7 मई, 2021 को कोविड-19 के कारण निधन हो गया था. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, MP-MLA कोर्ट जितेंद्र गुप्ता ने सबूतों के अभाव में बृजभूषण शरण सिंह, ज्ञान सिंह और दीप नारायण यादव पहलवान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है.
अदालत में भाजपा सांसद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों श्रीकांत श्रीवास्तव, भूपेश्वर उपाध्याय और उपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अभियोजन पक्ष अदालत में आरोप साबित करने में सक्षम नहीं थे इसीलिए उनको बरी किया जाता है. वकीलों ने कहा कि हमले के समय बृजभूषण शरण सिंह अपने दिल्ली स्थित आवास पर थे.
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ये था मामला
साल 1993 में पूर्व मंत्री पंडित सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था. आरोप के अनुसार उनके बल्लीपुर स्थित आवास पर हमलावरों ने गोलियां बरसाईं थीं. इस मामले में चश्मदीद गवाह पंडित सिंह के भाई नरेंद्र सिंह ने गवाही दी थी साथ ही अपनी जान को खतरा बताते हुए आजीवन सुरक्षा की मांग की थी. जिसके बाद कोर्ट ने नरेंद्र सिंह व उनके परिजनों को आजीवन सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे.